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2015 में रद्द कानून के तहत, अभी भी पुलिस दर्ज कर रही FIR, सुप्रीम कोर्ट ने जताया आश्चर्य, केंद्रसे तालाब किया जवाब
Under the law repealed in 2015, the police is still registering the FIR, the Supreme Court expressed surprise, the Center responded, 2015 में रद्द कानून के तहत, अभी भी पुलिस दर्ज कर रही FIR, सुप्रीम कोर्ट ने जताया आश्चर्य, केंद्रसे तालाब किया जवाब