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तम्बाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो खानी पड़ेगी 6 महीने की हवालात , पटना डीएम ने दिया आदेश
पटना: दिनाँक 17 अप्रैल: जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी ने ब…