पास के बिना जरूरी काम भी रूका हुआ है ? तो जानें कहां बनेगा आपका लॉकडाउन पास ?

लॉकडाउन को लेकर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इसके अनुपालन में खाद्यान्न, हेल्थ सर्विस के साथ-साथ अन्य जरूरी सेवाओं के परिचालन में आसानी को लेकर सीमित संख्या में पास निर्गत किये जाने का फैसला किया गया है।

संबंधित विभागों को पास निर्गत करने की जिम्मेदारी

इसे लेकर विभिन्न दफ्तरों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों आदि से जुड़े लोगों और कर्मियों के लिए वाहन पास और उनका फोटो पहचान पत्र बनाने का सेंटर बनाया गया है। जिसको लेकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ हीं पास निर्गत करने वाले अधिकारियों से आग्रह किया गया है कि वे संतुष्ट होने के बाद हीं पास निर्गत करेंगे ताकि लॉकडाउन के दौरान उसका दुरूपयोग नहीं हो सके।

ये प्रमुख कार्यालय भी निर्गत करेंगे पास

संबंधित विभागों के अलावा पटना समाहरणालय, जिला स्तरीय कार्यालय, दानापुर रेलवे, पटना एयरपोर्ट, अनुमंडल पदाधिकारी, पटना नगरनिगम के नगर आयुक्त, नगर निकाय के संबंधित पदाधिकारी, मुख्य सचिवालय ,नया सचिवालय, विश्वेश्वरैया भवन एवं अन्य राज्य स्तरीय कार्यालय, सिविल सर्जन पटना, एम्स पटना, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आरएमआरआई आदि संस्थानों को संबंधित कर्मियों के लिए पास निर्गत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

  • विभिन्न औषधि/ दवा प्रतिष्ठान एवं संबंधित कार्य हेतु सहायक ड्रग कंट्रोलर पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • बैंकिंग/ एटीएम एवं अन्य संबंधित हेतु लीड बैंक मैनेजर पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • विद्युत सेवा में संलग्न कर्मी तकनीकी स्टाफ हेतु महाप्रबंधक पेसू पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • बीएसएनएल एवं अन्य टेलीकॉम सेवा हेतु जिला टेलीकॉम प्रबंधक पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • उद्योग (निबंधित कारखाने जिन्हें अनुमति दी गई है) हेतु महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गांधी मैदान पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • एलपीजी गैस कोल्ड स्टोरेज हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी पटना जिला को प्राधिकृत किया गया है।
  • चिकित्सीय/ व्यक्तिगत/ आकस्मिक कारणों से अंतर जिला/ अंतर राज्यीय पास हेतु जिला नियंत्रण कक्ष पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • चिकित्सीय व्यक्तिगत आकस्मिक कारणों से पटना जिला अंतर्गत आवागमन हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी पटना जिला को प्राधिकृत किया गया है।
  • जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित उप विकास आयुक्त पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • विद्यालय से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।
  • ई-कॉमर्स सेवाओं /मीठापुर मंडी हेतु अनुमंडल पदाधिकारी पटना सदर को प्राधिकृत किया गया है।
  • थोक फल विक्रेता बाजार समिति मुसल्लहपुर पटना /मारूफगंज मंडी एवं दीदारगंज मंडी हेतु अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी को प्राधिकृत किया गया है।
  • मीडिया कर्मी के लिए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • किराना दुकान ( वाहन दुकानदार तथा कर्मी) हेतु विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • पेयजल से संबंधित नल जल योजना के कार्यान्वयन हेतु श्रमिकों के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • नल जल योजना से संबंधित सामग्रियों के फैक्ट्री से कार्य स्थल तक परिवहन हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है।
  • खाद्य सुरक्षा से संबंधित वाहनों/ श्रमिकों के लिए जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • कृषि से संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • सुधा डेयरी एवं अन्य डेयरी मिल्क भूत संबंधी कार्य हेतु प्रबंध निदेशक कॉम्फेड पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • पशुचारा एवं अन्य पशुपालन संबंधी कार्य हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना को प्राधिकृत किया गया है।
  • ईंट भट्ठा के संचालक एवं श्रमिकों के लिए जिला खनन पदाधिकारी पटना को प्राधिकृत किया गया है।