BIG BREAKING: अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण दोषी करार, SC में 20 अगस्त को सजा पर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना वाले मामले में दोषी करार दिया है। ट्वीट मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराते हुए कहा कि 20 अगस्त को सजा पर बहस सुनी जाएगी। शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की थी शुरू

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े और चार पूर्व सीजेआई को लेकर प्रशांत भूषण की ओर से किए गए दो अलग-अलग ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था. नोटिस के जवाब में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था, ’सीजेआई की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता. बाइक पर सवार सीजेआई के बारे में ट्वीट कोर्ट में सामान्य सुनवाई न होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है. इसके अलावा चार पूर्व सीजेआई को लेकर ट्वीट के पीछे मेरी सोच है, जो भले ही अप्रिय लगे, लेकिन अवमानना नहीं है.’