उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल गयी है। इसके साथ ही यह नया कानून आज से यूपी में लागू हो गया है। पिछले मंगलवार 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार से विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।
क्या है यह लव जिहाद का नया कानून
मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.
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