ममता बनर्जी को नंदीग्राम में लगी चोट की सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई ने कहा-हाईकोर्ट में दाखिल कीजिए याचिका

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे की सीबीआई जांच कराने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हाईकोर्ट में इसकी अर्जी लगनी चाहिए। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पहले इसे हमला बताया गया, फिर हादसा। ऐसे में इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है। इसपर मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े गुस्सा गए और उन्होंने कहा कि यह कहानी हमें मत सुनाइए आप इसके लिए कोलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कीजिए।

टीएमसी ने भाजपा पर हमला करने का लगाया था आरोप

गौरतलब है कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंची थी। इसी दौरान भीड़ में किसी ने उन्हें धक्का दे दिया। जिससे वह जमीन पर गिर गई और उनके पैर और पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी थी। जिसके बाद कोलकता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया । उनके बाए पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर हमला करने का आरोप लगाया था