पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या की अपील को मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। फैमिली कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत ऐश्वर्या के पति तेज प्रताप यादव को प्रतिमाह ₹22000 के साथ ही मुकदमा खर्च के लिए ₹200000 देने का आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को घरेलू हिंसा को लेकर दायर ऐश्वर्या की अर्जी का निपटारा 3 महीने में करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीबी बजनथरी तथा न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा के खंडपीठ ने बुधवार को ऐश्वर्या की अपील को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया। गौरतलब है कि ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में दायर किया था। पिछले साल 28 जून को इसी मामले में पटना हाईकोर्ट में ऐश्वर्या तेजप्रताप भी काउंसलिंग हुई थी।
मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा केस में सुनवाई जल्द, 3 माह में होगा निपटारा…
desktheshiftindia
May 11, 2023
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