केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित, गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दे दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिंघवी, केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए। इसके अलावा राजू ने ईडी की ओर से दलीलें दीं।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दलीलें सुनी गईं। फैसला सुरक्षित है। हालांकि, अपीलार्थी कानून के अनुसार जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने मामले की फाइल और 30 अक्तूबर 2023 के बाद दर्ज किए गए गवाहों और आरोपी के बयानों पर गौर किया। उसी दिन आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।