शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से धोखाधड़ी केस में तलब की ATR

शिल्पा शेट्टी  के पति राज कुंद्रा अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में काफी वक्त से जेल में हैं. फिलहाल राज और शिल्पा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पुलिस के अनुसार उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ ठोस सबूत हैं। विवादों में फंसे बिसनेसमैन राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। दिल्ली के एक व्यापारी की धोखाधड़ी के आरोपों की शिकायत पर सुनवाई कर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। रोहिणी कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मानसी मलिक ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ एक निवेशक के साथ पैसों की धोखाधड़ी के आरोपों पर कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल करे।

दरअसल, याचिकाकर्ता विशाल गोयल ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने धोखे से साल 2018 में अपनी कंपनी की चमक-दमक दिखाकर साजिशन उससे कंपनी में 41 लाख रुपए का निवेश करवाया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि उनकी कंपनी टेक्नोलॉजी और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बिजनेस करती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद याचिकाकर्ता को कोई रिटर्न नहीं दिया गया और पैसों का इस्तेमाल निजी फायदों और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया।

जानिए क्या है मामला

एनबीटी की खबर के अनुसार राज और शिल्पा के खिलाफ की गई इस शिकायत में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके साथ धोखाधड़ी करके लाखों रुपयों की ठगी की गई है और उन रुपयों का फिर गलत इस्तेमाल किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि आरोपियों और कंपनी के बिजनेस पेटर्न को लेकर किए गए दावों पर भरोसा कर उसने कंपनी में 41 लाख रुपए निवेश कर किए, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स पढ़कर याचिकाकर्ता को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई और उसके पैसों का इस्तेमाल ब्लू फिल्में बनाने में किया गया। याचिका दायर कर मांग की गई है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ऐसे में इस मामले पर कोर्ट ने एक्शन लेते हुए बिजनसमैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

यह पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ किसी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। राज कुंद्रा से जुड़े अश्लील कंटेंट बनाने और बेचने के मामले के बाद गुजरात के एक बिजनेसमैन ने भी मुंबई पुलिस के पास अपनी एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि राज कुंद्रा की कंपनी ने उन्हें ऑनलाइन क्रिकेट स्किल-बेस्ट गेम का डिस्ट्रिब्यूटर बनाने के लिए करीब 3 लाख रुपये का चूना लगाया। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा पर करोड़ों की ठगी करने का आरोप लगा. दोनों के खिलाफ लखनऊ की एक थाने में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।

विशाल गोयल के अनुसार उस वक्त राज कुंद्रा और बाकी के लोगों ने उनको काफी लुभावना ऑफर देखकर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए राजी करवाया था। उनके अनुसार उनको हाल ही में पता लगा है कि कंपनी मोबाइल ऐप से अश्लील फिल्में बनाने का धंधा कर रही थी।

कितनी हो सकती है सजा

आपको बता दें कि अश्लील वीडियो बनाने के तहत आने वाले मामलों में आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 व 509 के तहत सजा का प्रावधान है। अपराध की गंभीरता के अनुसार पहली गलती पर 5 साल तक जेल या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. लेकिन अगर अपराध में पकड़े जाने पर जेल की सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है।