RBI ने एक सहकारी बैंक पर लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना, निर्देशों का पालन न करने का है मामला

नई दिल्‍ली,। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पुणे के जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा, यह जुर्माना, निगरानी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों और ‘यूसीबी (शहरी सहकारी बैंक) में धोखाधड़ी: निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र में परिवर्तन’ पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण, उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और सभी संबंधित पत्राचार की जांंच से पता चला कि बैंक ने संवेदनशील क्षेत्रों (रियल एस्टेट) को उधारी तथा धोखाधड़ी का वर्गीकरण एवं उसकी रिपोर्टिंग के संदर्भ में निर्देशों का पालन नहीं किया था।

हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या संमझौते की वैधता पर प्रश्न खड़े करने का उसका कोई इरादा नहीं है।