कर्नाटक सरकार ने 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू” लगाने का फैसला किया है। जो रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। जिसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को देर शाम दी। सरकार ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के बढ़ते खतरे के बीच नववर्ष पर आयोजित होने वाले समारोहों पर भी कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की है।
कर्नाटक स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से सुबह के पांच बजे तक 10 दिन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करके ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू” लगाया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली मंत्रियों, अधिकारियों और कोविड तकनीकी सलाहकार समिति की उच्च स्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि नववर्ष पर समारोह आयोजित करने और लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
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