बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज, लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी तकनीक रोलआउट के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज करने के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को फीस के मूल्यांकन के संबंध में मांग को खारिज किया। जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इससे पहले इस मामले में बुधवार को सुनवाई हो चुकी है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ऊपर है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया।

कोर्ट ने माना कि सेक्शन 81 के तहत आवेदन देने के लिए नोटिस जरूरी है। इसलिए सेक्शन 82 के तहत खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी याचिका। वहीं कोर्ट ने लिंक शेयर करने पर जूही चावला को फटकार भी लगाई है।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि वह सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले को तलाश कर कार्रवाई करें।

हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खार‍िज करते हुए कोर्ट फीस जमा करने का आदेश दिया है। जूही चावला की अर्जी को खार‍िज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये पब्‍ल‍ि‍स‍िटी स्‍टंट के लिए याच‍िका फाइल की गई। साथ ही ऑनलाइन सुनवाई की लिंक शेयर कर सुनवाई में व्यवधान डाला, इसके लिए जूही चावला को कड़ी फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा याच‍िकाकर्ता अपनी दलील सरकार के सामने रखें और सरकार उस पर व‍िचार करे।

गौरतलब  अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था। मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पास आया, जिन्होंने मामले को दो जून को सुनवाई के लिए इसे दूसरी पीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था।

जूही चावला ने याचिका में कहा- 5G पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान

चावला ने कहा कि यदि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा कि इन 5जी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है।

अधिवक्ता दीपक खोसला के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि 5जी प्रौद्योगिकी मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए असुरक्षित है।