इस थू- थू से फैल रही बीमारी, निगम सुस्त, जिला प्रशासन केवल कर रहा विचार

वायरल वीडियो में जब किसी को थूकते या चाटते  किसी देख है हम उत्तेजित हो जाते हैं, स्वाभाविक भी है, लेकिन क्या आप को पता है, सड़कों पर जहां-तहां थूकने वाले जाने-अनजाने में दूसरे को बीमारी बांट रहे हैं। क्योंकि, थूक में कई बैक्टीरिया होते हैं, जो 9 से 10 घंटे तक जीवित रहते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ आदमी भी संक्रमित हो सकता है। बिहार के वरिष्ट पैथोलोजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन  कहते हैं कि  किस व्यक्ति में कौन सी बीमारी होती है, यह कोई नहीं जानता। ऐसे में कोई व्यक्ति खुले में कहीं पर थूकता है या पान-गुटखा की पिक फेंकता है, तो उसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया/वायरस उसके थूक के साथ बाहर निकलता है। कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आकर तेजी से संक्रमित होता है। उन्होंने बताया कि टीबी के मरीजों को इसलिए खांसते या थूकते समय सावधानी या फिर दूसरे से अलग रहने की सलाह दी जाती है। उन्होंने ने ये भी का की इससे जानवरों में भी सक्रमण होने की आशंका बन जाती है। ऐसे में इससे बचने के लिए व्यक्ति इधर-उधर न थूकें।

भारत में कहाँ, कहाँ है मास्क पहनना अनिवार्य/ थूकने पर जुर्माना

भारत में 9 राज्यों ने पूर्ण /आंशिक रूप से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, बिहार में ये वयवस्था भागलपुर प्रशासन द्वारा लागु की गई है, जबकि

राजधानी पटना का प्रशासन की और से अबतक इसकी कोई पहल दिखाई नहीं दे रही हाँ ये ज़रूर है कि पटना बेगुसराय मार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही बिहार के 6 जिलों और तीन राज्यों में थूकने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन पटना में ऐसा कोई नियम नहीं है जबकि, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ये दोनों अनिवार्य हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, कैमूर और सुपौल जैसे कई जिलों ने सार्वजनिक स्थानों पर सुपारी, किसी भी चबाने वाले तंबाकू या गैर-तंबाकू उत्पादों या थूक पर प्रतिबंध लगा दिया है।बिहार के इन जिलों के डीएम ने जारी आदेश में कहा है कि अब तंबाकू उत्पाद खाकर जहां-तहां थूकने पर 200 से लेकर 2000 रुपए तक जुर्माना या छह माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा। जहानाबाद के डीएम ने तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर यत्र-तत्र थूकने पर छह माह की कैद अथवा दो सौ रुपए जुर्माने का निर्देश दिया है, वहीं खगड़िया के डीएम ने जुर्माना की राशि 2000 रुपए वसूलने का आदेश दिया है। पूर्णिया के डीएम ने 200 रुपए जुर्माना, छह माह की जेल या दोनों से दंडित करने का आदेश दिया है। लेकिन पटना प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता पर केवल विचार किया जा रहा है। बतादें

  • इस माह केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक कर्मचारी को मंगलवार को सड़क पर नाक साफ करने और थूकने के कारण पृथक-वास केंद्र में भेज दिया गया।
  • सार्वजानिक स्थानों पर थूकने वालों से बीएमसी ने 1,000 रुपये जुर्माना वसूलना शुरू किया।
  • हैदराबाद पुलिस के अनुसार, इसी माह एक मिल्क वैन के सहायक चालक अब्दुल माजिद को सार्वजनिक रूप से सड़क पर थूकते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जो कि अपने आप में पहला मामला है। अब्दुल के खिलाफ आईपीसी धारा 274 और 269 के तहत मामला दर्ज किया गया एवं आगे करवाई की जा रही है।
  • अन्य राज्यों में भी थूकने पर सजा का प्रावधान है।

थूकने की लापरवाही न करें… क्योंकि इससे संक्रमण का है खतरा 

सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों से सख्ती बरतने का अधिकार नगर निगम को है। निगम ऐसे व्यक्ति से जुर्माना वसूल सकता है, लेकिन निगम के अफसर हमेशा इसे रोकने में असफल रहे हैं। शायद इसका इसका नतीजा है कि शहर की सड़कों, दीवारों  एवं अधिकतर डिवाइडर पान-गुटखा की पिक से सदा रंगीन रहते हैं। सड़कों पर लोग जहां-तहां थूकते रहते हैं, और भूल जाते है कि इससे संक्रमण का है खतरा भी

पुलिस वाले नहीं पहन रहे मास्क

पटना के थानों एवं पुलिस पोस्टों में सावधानी नहीं बरती जा रही है। लॉक डाउन होने के बावजूद हर दिन काफी संख्या में लोगों का आवागमन हो रहा है। लोग कहां से आ रहे हैं, कौन है, उन्हें कोई संक्रमण है या नहीं, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। न तो अधिकारी व जवान मास्क लगाकर बैठ रहे हैं। सेनेटाइजर की भी व्यवस्था नहीं है।