कोरोना वायरस से निपटने के क्रम में बिहार में लॉकडाउन 15 मई तक लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। बिहार सरकार के गृह मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसमे कहा गया है कि दिनांक सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कारोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि राज्य में पोजिटिविटी की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। अतः वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में स्थितियों काबू पाने के लिए 15 मई तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया:-
गाइडलाइंस के मुताबिक, सरकार कोरोना की रोकथाम हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत
जानिए क्या रहेंगे बंद
- राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।
- वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।
सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावष्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्विधालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएँगी।
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगे। इनका संचालन केवल होमडिलीवरी के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं।
- सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे।
- सभी सिनेमा हॉल, शौपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन – सरकारी एवं निजी – पर रोक रहेगी।
विवाह समारोह/अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम सीमा
- विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।
क्या रहेगा खुला
- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)
- उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां – सरकारी एवं निजी
- दवा दुकानें
- मेडिकल लैब
- नर्सिंग होम
- एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे
सरकार की इन संस्थानों का भी चालू रहेगा परिचालन
आवश्यक सेवाओं यथा – जिला प्रशसन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूत्र्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रषासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा।
इस प्रकार के वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं
- बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान।
- औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
- सभी प्रकार के निर्माण कार्य ; Construction Work
- ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियाँ।
- कृषि एवं इससे जुडे़ कार्य।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्राॅडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।
- पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।
- आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री
- सहित)/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें – प्रातः 7:00 बजे से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक।
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।
- निजी सुरक्षा सेवाएँ।
इन प्रकार के वाहनो का परिचालन शर्तों के साथ चालू रहेगा
- पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
- स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन
- अनुमान्य कार्यो से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।
- वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रषासन द्वारा किसी विषेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।
- सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।
- वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई-जहाज/टेªन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।
- कत्र्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवष्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।
- अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन
गरीबों को राहत का प्रोग्राम
इसके अलावा संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन :-
- अपने-अपने जिलान्तर्गत चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे।
- रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अन्तर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे।
- सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति हेतु किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा। उक्त राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
हालांकि इसमें कहा गया है कि सभी जिला पदाधिकारी इस आदेश के अनुपालन हेतु द0 प्र0 सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा लागु करेंगे। लेकिन यदि कोई इसका उल्लंघन करते हुए जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगीे।
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