बिहार के लॉकडाउन 4 में क्या रहेंगे बंद और क्या रहेगा खुला.. जानें और क्या दी गई राहत, पढ़िये गृह विभाग ने साफ-साफ बताया है

बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण की दर में कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन रहेगा है। सोमवार को लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। वहीं सीएम के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद मुख्य सचिव की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है। राज्य में अब दोपहर 2 बजे तक जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकती हैं।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में सभी तरह के दुकानें खोली जा सकती है, लेकिन दुकानों को ऑड इवन के फॉर्मूले के आधार पर खोला जाएगा। ऑड- इवन का फैसला जिला प्रशासन की ओर से लिया जाएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि दोपहर 2 बजे तक अब दुकान खोला जा सकता है। इसमें सब्जी, दूध के साथ साथ किराना और कीटनाशक की दुकानें भी शामिल है।

सभी दुकानों में माक्स पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार के साथ-साथ दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए भी मास्क जरूरी किया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी इन दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर सकते हैं। दरअसल राज्य में यह चौथी बार है जब लॉकडाउन बढ़ाई गई है।

बिहार के शहरी इलाकों में पहले लॉकडाउन के दौरान सुबह 6:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक दुकानें खुली रहती थी लेकिन अब इन्हें 2:00 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा सरकारी कार्यालय 25 फीसदी कर्मियों के साथ खुलेंगे। लेकिन  प्राइवेट कार्यालय अभी बंद रहेंगे।

सरकारी कार्यालय के लिए ये नियम– बिहार सरकार के नए लॉकडाउन गाइडलाइन (Lockdown Guidelines) के अनुसार राज्य में सरकारी दफ्तर खोला जा सकता है। इसके लिए सरकार ने नियम जारी किया है। सरकारी दफ्तर में 25 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित हो सकेंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। सभी सरकारी कार्यालयों को 4 बजे तक खोला जाएगा।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर अभी भी पाबंदी जारी रखी है। विवाह और श्राद्ध के आयोजनों पर भी पूर्व की तरह गाइडलाइन लागू रहेगा। गाड़ियों के परिचालन को लेकर भी पहले की तरह लॉकडाउन की शर्तें लागू रहेंगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी सभी लोगों को मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे सभी तरह के धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। कारोबार के मामले में छूट की रियायत दी गई है।

गौरतलब है कि बिहार में इस साल पहले लॉकडाउन लगने से पहले राज्य में हर रोज 15 हजार के करीब नए कोरोना संक्रमण के नए मामले मिलने लगे थे। वहीं, शनिवार को बिहार में कोरोना वायरस के मामलों से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आकड़ो  के मुताबिक, 1,475 लोगों ने कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, इसके साथ केसलोड बढ़कर 7.05 लाख हो गया है। वहीं 24 घंटे में 52 मौतें दर्ज की गईं। बिहार में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 5,104 है। वहीं स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि स्वस्थ होने वाले कोविड-19 रोगियों की संख्या 6.82 लाख हो गई है और ठीक होने की दर 96.29% तक पहुंच गई है। ऐसे में लॉकडाउन नहीं बढ़ाने से तीसरी लहर को कंट्रोल करना नामुमकिन हो सकता है। क्योंकि तीसरी लहर को बहुत खतरनाक माना जा रहा है। हालांकि, अगर लॉकडाउन 3 की अवधि को बढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ आवश्यक छूट दी जाएगी हैं।