अनलॉक-2 को लेकर नीतीश कुमार का ऐलान, बिहार में कुछ ढील के साथ 16- 22 जून तक रहेगा प्रभावी, शाम 6 बजे तक दुकाने खुलेगी

बिहार में 16 जून से अनलॉक-2 की प्रक्रिया शरू होगी। वहीं, सरकार की ओर से अनलॉक-2 में दी जानेवाली छूट पर व्‍यापक विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। नीतीश कुमार सोशल मीडियाके माध्यम से ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले 1 सप्ताह तक अर्थात दिनांक 16.06.21 से 22.06.21 तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे अप0 तक, दुकाने एवं प्रतिष्ठान 6 बजे अप0 तक खुली रहेगी। रात्रि कर्फ्यू संध्या 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा।

हालांकि अनलॉक 1 की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 जून को राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों का जायजा लेने निकले। जिसमे उन्होंने पाया कि ज़यादातर लोग मास्क एवं सोशल दिस्तान्सिनिंग की अनदेखी करते हुए समोहों में एक साथ भीड़ के रूप में खड़े दिखे। इसपर नीतीश कुमार बड़े भावुक एवं दुखी भी हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से एक बार फिर से सहयोग करने की अपील करते हुए ट्वीट भी किया। जानकारों का कहना है कि लोगों के रवैय्ये से आहत हुए नीतीश कुमार परामर्शी समिति से वचार विमर्श के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय ले सकते हैं।

लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहना कि लोगों को काम का अवसर मिलना चाहिए। यह इस बात का संकेत थे कि अनलॉक 2 में बड़ी राहत मिलेगी।

वहीं 13 जून से नीतीश कुमार सभी जिलों के डीएम से अनलॉक के संबंध में फीडबैक लें रहे थे। वहीं उच्‍च अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में अनलॉक-2 में मिलनेवाली छूट पर फैसला लिया।

नीतीश के ट्वीट के अनुसार अनलॉक-2 का आदेश 7 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

सरकारी एवं प्राइवेट  कार्यालय के लिए ये नियम-

बिहार सरकार के नए गाइडलाइन (Unlock Guidelines) के अनुसार राज्य में सरकारी एवं निजी दफ्तरों को खोला जा सकता है। इसके लिए सरकार ने नियम जारी किया है। दफ्तर में 50 फीसदी कर्मचारी ही उपस्थित हो सकेंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। अब  सभी कार्यालयों को 5.00 बजे तक खोला जा सकेगा।

राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर अभी भी पाबंदी जारी रखी है। विवाह और श्राद्ध के आयोजनों पर भी पूर्व की तरह गाइडलाइन लागू रहेगा। 

सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत सीट पर ही यात्री बैठेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी परिवहन के वाहनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा

कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी सभी लोगों को मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे लेकिन आनलाईन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। 

इन पर लागु रहेगी रोक

मॉर्निंग वॉक और बच्‍चों के खेल , मनोरंजन के लिए पार्क नहीं खुलेंगे हैं।
धार्मिक स्‍थलों को बंद रखा जायेगा है।
शादी-विवाह व श्राद्ध में 20 से अधिक लोगों शामिल होने नहीं हो सकते हैै।
होटल व रेस्‍टोरेंट में खाना सर्व करने की छूट नहीं दी गई है।
स्‍कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। जुलाई में स्‍कूल शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।