अनलॉक-3 का नीतीश कुमार ने किया ऐलान, बिहार में कुछ ढील के साथ 23- 06 जुलाई तक रहेगा प्रभावी, खुलेगे पार्क एवं उद्यान

बिहार में 23 जून से अनलॉक-3 की प्रक्रिया शरू होगी। वहीं, सरकार की ओर से अनलॉक-3 में दी जानेवाली छूट पर व्‍यापक विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने अनलॉक-3 की घोषणा करते हुए ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। 23 जून से 6 जुलाई तक सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे, दुकानें 7 बजे संध्या तक खुलेगी, रात्रि कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पार्क एवं उद्यान 6 बजे सुबह से 12 बजे दिन तक खुलेंगे। अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत

बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हो गई है। आगामी छह माह में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आज इस महाअभियान की शुरुआत की।

सरकारी एवं प्राइवेट  कार्यालय के लिए ये नियम-

बिहार सरकार के नए गाइडलाइन (Unlock Guidelines) के अनुसार राज्य में सरकारी एवं निजी दफ्तरों को खोला जा सकता है। इसके लिए सरकार ने नियम जारी किया है। अब दफ्तर में 100 फीसदी कर्मचारी की उपस्थित हो सकेंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। अब  सभी कार्यालयों को 5.00 बजे तक खोला जा सकेगा।

इन पर मिलेगी राहत

  • राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर अभी भी पाबंदी जारी रखी है। विवाह और श्राद्ध के आयोजनों पर भी पूर्व की गाइडलाइन में ढील देते हुए अब 25 लोग शामिल हो सकेगे। 
  • सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।स्कूल और कॉलेज, कोचिंग क्लास अभी बंद रहेंगी।
  • सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत सीट पर ही यात्री बैठेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी परिवहन के वाहनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा
  • कोविड-19 सेंटर पर जनप्रतिनिधियों को जाने की इजाजत नहीं होगी सभी लोगों को मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है। हालांकि शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे लेकिन आनलाईन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। 
  • मॉर्निंग वॉक और बच्‍चों के खेल , मनोरंजन के लिए पार्क 6 बजे से 12 बजे तक खुलेंगे हैं।

इन पर लागु रहेगी रोक

  • इसके अलावा, कृषि तथा आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल, सब्जियों की दुकानें प्रतिदिन शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, जिम आदि अभी बंद रहेंगे।
  • धार्मिक स्‍थलों को बंद रखा जायेगा है।
  • शादी-विवाह व श्राद्ध में 25 से अधिक लोगों शामिल होने नहीं हो सकते हैै।
  • होटल व रेस्‍टोरेंट में खाना सर्व करने की छूट नहीं दी गई है।
  • स्‍कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। जुलाई में स्‍कूल शुरू करने का फैसला लिया जाएगा।