बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी व निजी नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों में बिहार नर्सिंग काउंसिल के दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर जांच की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो न्यायधीशों की खंडपीठ के आदेश के बाद विभाग द्वारा जांच की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने धीरेंद्र कुमार द्वारा दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के बाद नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों की जांच का निर्देश दिया है।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की जांच होगी
जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2018 को राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कॉलेज, बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों के तहत जरूरी आवश्यकताओं की जांच की जाएगी। साथ ही, जरूरी मानकों को पूरा नहीं करने वाले राज्य में संचालित नर्सिंग स्कूल व कॉलेजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के द्वारा की जाने वाली शिकायतों की भी जांच का निर्देश दिया है।
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याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के अंदर नर्सिंग कॉलेज व स्कूलों की जांच को लेकर संबंधित अधिकारी के समक्ष आवेदन करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर, राज्य सरकार को तीन माह के अंदर जांच की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 200 से अधिक सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज व स्कूल संचालित हैं।
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