बिहार में 1 जुलाई से प्रतिबंधित हैं सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री का उपयोग, पहले ही दिन जुर्माना के रूप में इक्कठे हो गए 47,200 रुपए……

बिहार में 1 जुलाई से सिंगल यूज वाली प्लास्टिकों के साथ ही थर्मोकॉल के बने सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लग गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री की बिक्री पर शुक्रवार से रोक लग गई। इसका ऐलान बिहार सरकार के द्वारा टीवी, अखबार, पोस्टर आदि के माध्यम से पिछले कई महीनों से किया जाता था। इसके बावजूद प्रतिबंध लगने के बाद भी मार्केट में कई जगह सिंगल यूज प्लास्टिक का निडर उपयोग होता दिखा। नगर निगम के धावा दल ने औचक निरीक्षण में निडरता से प्लास्टिक बेचने वाले कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला और उनके पास मौजूद सभी प्लास्टिक को जब्त कर लिया।

100 से अधिक दुकान, 500 किलो से अधिक प्लास्टिक, जुर्माना 47200……

नगर निगम द्वारा गठित धावा दल ने 100 से अधिक मोहल्लों की दुकानों में जांच की। इन दुकानों से करीब 500 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। साथ ही 47200 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पाटलिपुत्र अंचल के टास्क फोर्स और धावा दल ने पाटलिपुत्र गोलंबर, साईं बाबा मंदिर, राजीवनगर, एएन कॉलेज, महेश नगर, शिवपुरी, राजापुरपुल, नेहरू नगर आदि इलाकों की 100 से अधिक दुकानों में जांच की। इनमें से 30 से अधिक दुकानों में प्लास्टिक मिला। इस औचक छापेमारी में एक दिन में धावा दल ने करीब 78 किलो प्लास्टिक जब्त किया।

20 हजार से 1 लाख तक के जुर्माने के साथ जाना पड़ेगा जेल….

पकड़े गए दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वह दोबारा सिंगल यूज प्लास्टिक या थर्मोकोल से बनी सामग्री ना बेचे अगर राज्य में कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक या थर्मोकोल से बनी सामग्री को बेचते या खरीदते पकड़े गए तो 20 हजार से एक लाख तक जुर्माना के साथ-साथ जेल भेजा जा सकता है।

बनिए जागरूक, दिखाए समझदारी…..

प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने कहा कि प्लास्टिक “के उपयोग संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए पटना में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। जहां पर आप प्लास्टिक के खरीद बिक्री की सूचना देकर अपने पर्यावरण को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हो फोन नंबर 06122261250/2262265 और मोबाइल 7903865867, 8227057985 पर शिकायत की जा सकती है।