
नेपाली नगर में मकानों को तोड़े जाने को लेकर दायर रिट याचिका पर पटना हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने कहा कि मकान तोड़ने की प्रशासन की कार्रवाई पर रोक इस मामले के निष्पादन तक जारी रहेगी। इधर, कोर्ट को बिजली कंपनी की ओर से बताया गया कि नेपाली नगर में जो बिजली आपूर्ति बंद थी, उसे कोर्ट के आदेश के बाद चालू कर दिया गया है। इस मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई की जायेगी। कोर्ट इस मामले में गुरुवार को आगे की सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार और आवास बोर्ड को कहा कि अगर कोई व्यक्ति रोक के बावजूद किसी तरह का नया निर्माण करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई करें। न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने नये निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय निर्माण कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गये मजदूर को निजी मुचलकों पर थाने से ही छोड़ने का काम किया जाना चाहिए।
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