बिना पास देशभर में ट्रकों की होगी आवाजाही, पढ़े गृह मंत्रालय की नई गाइडलान

देशभर में मालवाहक ट्रकों की आवाजाही को लेकर केन्द्र सरकार ने स्पष्ट अनुमति दी है। गृह मंत्रालय के सचिव के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें किसी भी राज्य से गुजरने से कोई नहीं रोक सकता है। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को जारी ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि 3 और 12 अप्रैल को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके विभिन्न राज्यों में ट्रकों को रोके जाने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी ट्रक बिना पास के कहीं भी आ-जा सकते हैं, बशर्ते ट्रक ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हों। इसके साथ ही, अब हरेक ट्रक में एक की जगह दो ड्राइवर रखने की अनुमति भी दे दी गई है।

ताजा आदेश में क्या है ?

गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है, ’सभी ट्रक और सामान ढोने वाले दूसरे वाहनों को दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ आवाजाही की अनुमति है। ड्राइवर के पास पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब ट्रक खाली हो (यानी जब माल उतारकर लौट रहा हो) तो भी उसे जाने की अनुमति होगी।’

अब तक उलझन क्यों ?

जब 3 अप्रैल को ही ट्रकों और दूसरे मालवाहकों को लॉकडाउन से छूट देने का आदेश जारी हो गया था तो अब तक इस पर उलझन क्यों कायम है? दरअसल, 3 अप्रैल के ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए ही यह आदेश जारी किया गया है या फिर सभी वस्तुओं के लिए? एक उलझन यह भी था कि क्या उन्हें पास से मुक्त रखा गया है या नहीं? हां, इतना जरूर कहा गया था कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। और, अगर ट्रक अथवा अन्य मालवाहक खाली हों तो उनसे इनवॉइस, वे बिल आदि मांगे जाएं और दिखाने पर उन्हें जाने दिया जाए।