बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े स्कूलों को खोलने का निर्णय ले लिया है। सरकार ने 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के तहत सप्ताह में बच्चों को दो ही दिन स्कूल आना होगा। इस दौरान 50प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे। सरकार का यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए लागू किया गया है।
क्या है सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन ?
- इस फैसले के तहत 30प्रतिशत बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे।
- इस व्यवस्था के तहत 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विद्यालय में अध्यापन कार्य कर सकेंगे।
- इसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक का एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ दो ही दिन स्कूल जा सकता है।
- केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी।
- केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-4 में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी।
- छात्र, शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- प्रैक्टिकल क्लासेज पर अब भी प्रतिबंध
- स्कूल में बच्चों को मास्क लगाकर ही रहना होगा साथ ही सेनेटाइजर को भी साथ में रखना होगा।
- साफ-सफाई से लेकर आक्सीजन लेवल जांचने के लिए आक्सीमीटर तक की व्यवस्था होगी।
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