
कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सरकार ने कोरोना लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर दी है। हालांकि इसबीच सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कई गाइडलाइन जारी की है। नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए बिहार में आज से राज्य के अंदर बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के परिचालन की अनुमति दे दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने सभी डीएम एसपी को पत्र भेजा है। पत्र में लॉक डाउन की अवधि में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में रविवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने की घोषणा की गई है। इस संबंध में प्रदेश के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिया गया है है। हालांकि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बसों एवं सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जा सकेगा। वहीं राज्य में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अनुमान्य होगा।
ये जरूर करें वाहन मालिक
आदेश में वाहन मलिकों के लिए कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वाहन को प्रतिदिन साफ-सफाई और समय-समय पर हर एक ट्रिप के पश्चात सैनिटाइज करना सुनिश्चित करना होगा। ड्राइवर एवं कंडक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क पहनने के निर्देश देंगे। वाहनों के अंदर तथा बाहर कोरोना संक्रमण बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर स्टीकर लगाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पंपलेट का यात्रियों के बीच वितरण कराएंगे।
वाहनों के अंदर चढ़ने उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कंडक्टर को देंगे वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
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