हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से लगा झटका, बजट सत्र में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है. उन्हें झारखंड के बजट सत्र में भाग लेने की इजाजत नहीं दी है.

बता दें कि इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से बजट सत्र में शामिल होने को लेकर ईडी कोर्ट से अनुमति मांगी थी। हालांकि, ईडी कोर्ट से उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।ईडी कोर्ट के आदेश को हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हालांकि, उन्हें हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई।

जानकारी के मुताबिक बुधवार 28 फरवरी को न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले में आदेश जारी कर दिया है. हेमंत सोरेन की ओर से पिछले दिनों रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत के द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई थी. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में वर्चुअल मोड में वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा था. वहीं, ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने पक्ष रखा था.

ईडी कोर्ट ने भी नहीं दी थी अनुमति

हाई कोर्ट से पहले रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने भी हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी. आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है जो 2 मार्च तक चलेगा. हेमंत सोरेन की ओर से 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी.