राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सांसदी बहाली के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के खिलाफ एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी….सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया है…

सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी राहुल की सदस्यता

‘मोदी सरनेम’ को लेकर की गई विवादित टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने दोषी ठहराया था जिसके कारण उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी…लेकिन  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में राहुल की सदस्यता फिर से बहाल हो गई.

याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्माना

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सदस्यता बहाली के खिलाफ याचिका को खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता पर हर्जाना भी लगाया है. शीर्ष अदालत ने याचिका को आधारहीन करार देते हुए याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. इससे पहले पांडे पर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली को चुनौती देने के लिए 1 लाख रुपए का हर्जाना लगा था. पांडे का कहना है कि जब तक कोई ऊपर की अदालत में निर्दोष साबित न हो जाए, तब तक उसे सदन में वापस नहीं लिया जाना चाहिए.

अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी को मानहानि के लिए अधिकतम दो साल की सजा देने की कोई वजह नहीं है. जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजीव कुमार की पीठ ने कहा था, ‘ट्रायल जज के जरिए अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.’ पीठ का कहना था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव काफी व्यापक हैं.