कोरोना पर बिहार सरकार की नई गाइडलाइन, बिना बैंड बाजा के निकलेगी बारात, दफ्तरों में भी 50 फीसदी कर्मचारियों की होगी उपस्थित

बिहार में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि अब शादी में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह नियम आज से 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। इन सौ लोगों में बारातियों के साथ-साथ वेटर और स्टाफ भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सड़क पर बैंड बाजा के साथ बारात निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

एक सप्ताह के बाद फिर से समीक्षा

कोरोना का पॉजिटिव रेट जहां 10 फीसदी से अधिक है वहां के सरकारी और निजी कार्यालयों में पचास फीसदी स्टाफ के साथ कार्य किया जाएगा। पटना बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी और नये गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे।

निजी और व्यवसायिक वाहनों पर आधे पैसेंजर बैठेंगे

सरकार ने तय किया है कि इन जिलों में निजी और व्यवसायिक वाहनों पर सिर्फ आधे पैसेंजर बैठेंगे. पटना में सार्वजनिक बस से लेकर ऑटो में ठूंस कर पैंसेजर ढ़ोये जा रहे थे. इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. राज्य सरकार ने कहा कि कोरोना को लेकर ये निर्देश फिलहाल एक सप्ताह के लिए जारी किये गये हैं.