बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। आयोग ने कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 80 साल से अधिक उम्र वाले दिव्यांग और कोरोना संक्रमित लोग हीं पोस्टल वैलेट से वोटिंग कर सकेंगे। पहले यह 65 साल की उम्र सीमा तक लागू था।यह नियम बिहार चुनाव के अलावा अन्य उपचुनावों पर भी लागू होगा।
कोरोना के कारण किये गये हैं बदलाव
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों के बाद हमने कई बदलाव किए हैं। लोगों की सुविधा और खासकर बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए पहले ही हमने हर मतदान केंद्र पर 1000 मतदाताओं की संख्या तय कर दी है। किसी भी मतदान केंद्र पर एक हजार से अधिक मतदाता नहीं होंगे. चुनाव आयोग का कहना है कि हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए पहले ही 34 हजार अतिरिक्त मतदान केंद्र बना दिया है। हम पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाकर एक लाख से अधिक करने की योजना भी बना रहे हैं।
19 जून को 65 साल से अधिक उम्र वाले को मिली थी अनुमति
बता दें कि कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर 19 जून को नियमों में संशोधन करते हुए 65 साल से अधिक उम्र वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलट के जरिए मतदान करने की अनुमति दे दी थी. चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया था, जिस पर सरकार की मुहर भी लग गई थी. हालांकि अब चुनौतियों के कारण चुनाव आयोग ने इसे फिलहाल रोकने का फैसला किया है।
पोस्टल बैलट के जरिए सशस्त्र बल और चुनाव कार्य में लगे अधिकारी ही मतदान कर सकते थे। इस साल फरवरी के महीने में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इसमें विस्तार देते हुए चुनाव आयोग ने गंभीर रूप से दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र वालों को भी शामिल कर लिया था।
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