प्रशांत किशोर को कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब ‘पीके’ पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

पटना में जालसाजी का केस दर्ज होने के बाद प्रशांत किशोर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. प्रशांत किशोर ने अपने खिलाफ दर्ज केस को देखते हुए पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी. लेकिन पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूद्र प्रकाश मिश्रा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद प्रशांत किशोर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने पीके की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है.

कोर्ट ने मांगी केस डायरी

पीके के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्र थाना में दर्ज मुकदमे की केस डायरी कोर्ट ने मांगी है. अब एडीजे 12 की अदालत में अग्रिम जमानत आवेदन को ट्रांसफर कर दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी. प्रशांत किशोर से जुड़े मामले में अगली सुनवाई पर पुलिस केस डायरी कोर्ट के सामने रखेगी.

पीके पर आर्थिक और राजनीतिक लाभ लेने का आरोप

प्रशांत किशोर की ओर से दायर अग्रिम जमानत पर बहस के दौरान जिला लोक अभियोजक विजय कुमार सिन्हा ने यह दलील दी कि प्रशांत किशोर के ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं. आरोपी ने दूसरे का आईडिया चुराकर आर्थिक और राजनीतिक लाभ हासिल किया है. ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए. वहीं प्रधान किशोर की याचिका पर फैसला नहीं होने के बाद उनके वकील ने कोर्ट से कम से कम गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुजारिश की लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इससे इंकार कर दिया.