BIG BREAKING: बिहार चुनाव को लेकर EC ने जारी किया गाइडलाइन, ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन

इस समय बड़ी खबर आ रही है चुनाव आयोग से, जहां चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव कराने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इस नई गाइड लाइन में नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार और मतदान तक के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

प्रचार के लिए घर-घर जाकर पांच लोगों को जनसंपर्क की अनुमति

चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने को कहा गया है. उम्मीदवारों को सिक्योरिटी की रकम भी ऑनलाइन जमा करनी होगी. साथ ही साथ प्रचार को लेकर भी आयोग में गाइडलाइन में विस्तार से बताया है. चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए घर-घर जाकर पांच लोगों को जनसंपर्क की अनुमति दी है. इसके अलावा रोड शो और चुनावी रैली के लिए गृह मंत्रालय की गाइडलाइन फॉलो करने का निर्देश भी दिया गया है.

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा

चुनाव आयोग ने इलेक्शन के दौरान कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही है. गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा.

सभी मतदाताओं को ग्लव्स  प्रदान किए जाएंगे

कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने (ग्लव्स) प्रदान किए जाएंगे. मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे. इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को हटाना भी होगा.

पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामान्य दिशा-निर्देश

  • चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल/कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए और सैनिटाइजर, साबुन व पानी उपलब्ध होना चाहिए।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए।
  • जहां तक संभव हो चुनावी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े हॉल या कक्ष का चयन किया जाए।
  • दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।
  • पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक मानकों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

ईवीएम/वीवीपैट के लिए दिशा-निर्देश

  • ईवीएम या वीपीपैट मशीनों की पहली और दूसरी तैयारी व रैंडमाइजेशन बड़े हॉलों में किया जाना सुनिश्चित हो।
  • इस प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
  • ईवीएम या वीपीपैट मशीन के संपर्क में आ रहे सभी व्यक्तियों के लिए दस्तानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

 

नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

  • नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। इच्छुक प्रत्याशी यह फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे और इसकी प्रति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म -1 के अनुसार (नियम 1961 के आचार संहिता के नियम -3) जमा करवा सकेगा।
  • नामांकन के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए शपथपत्र भी ऑनलाइन भरने की सुविधा होगी। नोटरी करवाने के बाद इसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा कराया जा सकेगा।
  • प्रत्याशी ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षा राशि जमा करवा सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवार के पास नकद राशि जमा कराने का भी विकल्प रहेगा।
  • उम्मीदवार के पास नामांकन के प्रयोजन के लिए उसके निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प हो सकता है।