सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार, सोमवार को फिर होगी सुनवाई

राजस्थान का सियासी संग्राम अभी खत्म नहीं हुआ है. राजस्थान में जारी सियासी संकट पर गुरुवार को उच्चतम न्यायालय मे सुनवाई हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर पायलट गुट और स्पीकर की तरफ से अदालत में दलीलें रखी गईं। स्पीकर की तरफ से अदालत में पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही पर रोक लगनी चाहिए और फैसला रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने ऐसा करने से मना कर दिया।

लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता

शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए फिर इस मामले पर सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी। अदालत ने सुनवाई को दौरान यह भी कहा था कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।

शुक्रवार को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजर

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट इस बाबत सुनवाई करेगा कि क्या हाईकोर्ट स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर सकता है या नहीं? यानी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी अहम हो सकता है क्योंकि अगर भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो उसपर भी फैसला लागू हो सकता है. ऐसे में अब हर किसी की नजर शुक्रवार को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर है. क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सोमवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की आधार रखेगा.

दरअसल, सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान की हाईकोर्ट ने स्पीकर से बागी विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने को कहा था. हाईकोर्ट ने कहा था कि 24 जुलाई तक कोई एक्शन ना लिया जाए. इसी पर राजस्थान के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.