कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार और लोक सेवओं के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में मुजफ्फरपुर के श्रम अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश जारी कर दिया है। मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है।
एफिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज
मुजफ्फरपुर के टाउन थाने में एफिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह ने पुष्टि की कि डीएम के निर्देश पर श्रम अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
कई और मामले को लेकर कार्रवाई की सिफारिश
इसके अलावा, डीएम चंद्रशेखर सिंह ने श्रम अधीक्षक, विवेक कुमार को निलंबित करने और स्थिति का आकलन करने के लिए एक आधिकारिक बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की है। “विवेक 23 मार्च को राज्य में तालाबंदी की घोषणा के बाद से पटना में रह रहे हैं। उन्होंने स्थिति की समीक्षा करने के लिए शनिवार को आयोजित बैठक में भाग नहीं लिया और संबंधित अधिकारियों से कहा कि वह मुजफ्फरपुर नहीं आएंगे।“
डीएम ने कहा कि विवेक ने बिना किसी पूर्व अनुमोदन के जिला मुख्यालय छोड़ दिया और छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया था। “सरकारी कर्मचारियों के आधिकारिक पत्ते रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ हीं आरोप यह भी है कि श्रम अधीक्षक बिना छुट्टी के हीं पटना में रह रहे हैं।
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