RBI ने जारी किया निर्देश: 2000 के नोट बदलने के लिए कोई भीअतिरिक्त फॉर्म भरने की जरूरत नही…

RBI द्वारा जारी निर्देश के बाद अब सभी बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। लेकिन, इसको लेकर अभी भी कई लोगों को इस बात का डर है कि उन्हें पिछली बार की तरह नोट बदलने के लिए पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता होगी। जिसको लेकर अब आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी कर सब कुछ स्पष्ट किया है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि आज से बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग से स्पेशल विंडो बनाए जाएंगे। जहां कोई भी आसानी से बिना कोई पहचान पत्र दिए 2000 के नोट बदल पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा है कि 2000 के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आईडी प्रूफ नहीं देना है और ना ही कोई फॉर्म भरना है। वर्तमान में 2000 के 10 नोट को आसानी से बदला जा सकता है।

आरबीआई के तरफ से कहा गया है कि,  23 मई से लेकर 30 सितंबर  के बीच कोई व्यक्ति जिनके पास 2000 के नोट हैं वह उसे अन्य मूल्य के नोटों में बदलवा सकते हैं। इसी तरह बैंक अकाउंट में भी ₹2000 के नोट को जमा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त फॉर्म नहीं भरना होगा। इसको लेकर बैंक डिपॉजिट के जो नियम है महज उसका पालन करना होगा।

जो लोग ग्रामीण इलाके में रखते रहते हैं वह सीएसपी सेंटर में जाकर 2000 के नोट का चेंज करवा सकते हैं। लेकिन, सीएसपी सेंटर पर सिर्फ ₹4000 तक के ही 2000 के नोट को बदला जा सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा। RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकों में 2000 के नोट बदलने के लिए अलग स्पेशल विंडो होंगे, जहां आसानी से 2000 के नोट बदल पाएंगे।