केजरीवाल की मुश्किलें फिर बढ़ीं, CBI की मांग पर 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए दिल्ली के CM

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (12 जुलाई तक) में भेज दिया। इससे पहले दिन में वेकेशन बेंच की जज सुनैना शर्मा ने सीबीआई के आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अदालत के पास आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में तिहाड़ जेल में केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीएम केजरीवाल से पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की सीबीआई को अनुमति दी गई थी।

केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी, ने इस आवेदन का विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने कुछ जरूरी बातों पर गौर करने को कहा। उन्होंने कहा इस मामले की जांच अगस्त 2022 से चल रही है। दूसरा, केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और 10 मई को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी, तीसरा, सीबीआई ने दावा किया कि जनवरी में केजरीवाल के खिलाफ कुछ सबूत मिले थे और उन्हें अप्रैल में पीसी एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति मिली। चौथा, कि केजरीवाल को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी।

चौधरी ने एक आवेदन दायर किया जिसमें सीबीआई से सभी सामग्री, जो केजरीवाल के खिलाफ मामले में एकत्र की गई है, अदालत के सामने प्रस्तुत करने की मांग की, जिसमें केस डायरी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह आवेदन अदालत की सहायता के लिए किया गया है।