बिहार में अब नये शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी

बिहार सरकार के गृह विभाग ने रेड जोन और कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी तरह के उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने को लेकर आदेश जारी किया है। साथ हीं डीएम को यह आदेश दिया गया है कि दुकानों के पास भीड़ ज्यादा न हो। साथ हीं यह भी सुनिश्चित हो कि अलग-अलग दिन अलग-दुकानें खोली जाएंगी।
इसी संबंध में सभी तरह की नई दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दिन 11ः00 बजे से शाम 4ः00 बजे तक कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत है।

क्या है नई शर्तें

  • ग्राहकअपने नजदीकी दुकानों से खरीदारी करें
  • दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी
  • दुकान में निशुल्क मुहैया हो साबुन या सैनिटाइजर
  • सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ख्याल
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकानदार पर होगी कार्रवाई
  • सर्दी /खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
  • दुकान को मात्र 33þ कर्मियों का ही रोस्टर बनाकर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी।
  • जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में निर्गत विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने संबंधी आदेश पूर्ववत (प्रातः 6ः00 बजे से संध्या 6ः00 बजे तक खुलेंगे ) लागू रहेंगे।
  • भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने के निर्धारित समय एवं दिनों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
  • होम डिलीवरी/ई-कॉमर्स से संबंधी सभी सेवाएं सप्ताह के सभी दिनों में कार्यरत रहेंगे।
  • शॉपिंग कंपलेक्स मार्केटिंग कॉन्प्लेक्स एवं बड़े बाजारों के लिए अलग से आदेश निर्गत किए जाएंगे।

नये आदेश में कहा गया है कि इन नियमों के उल्लंघन उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।