निर्भया के दोषियों को कल नहीं होगी फांसी, डेथ वारंट पर अगले आदेश तक रोक

निर्भया के दोषियों को फांसी फिर टल गयी है. कोर्ट ने अगले आदेश पर डेथ वारंट पर रोक लगा दी है. निर्भया के चारों दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी. सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने कहा कि अभी उनके पास कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। दिल्ली जेल नियम के मुताबिक, फांसी एक साथ दी जा सकती है। ऐसे में डेथ वारंट पर अनिश्चित काल तक रोक लगाई जानी चाहिए।

निर्भया के दोषियों ने एक बार फिर कानूनी दांवपेंच कर फांसी टालने में कामयाब हो गए है. दोषियों में से एक मुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की थी, कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि एक ही मामले में सभी दोषियों को एक ही साथ सजा दिए जाने का प्रावधान है जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डेथ वारंट पर रोक लगा दी

दिल्ली जेल मैनुअल के अनुसार किसी अपराध के लिए जब दोषियों को एक साथ डेथ वारंट जारी होता है, तो उन्हें फांसी भी एक ही साथ देनी पड़ती है। भले ही इस मामले में मुकेश के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन अन्य तीन दोषियों के पास अभी कानूनी उपाय बचे हैं। ऐसे में मुश्किल है कि 1 फरवरी को फांसी हो सके।

दोषी पवन की नाबालिग होने का दावा सुप्रीम कोर्ट से खारिज

निर्भया के दोषी पवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. अपराध के समय दोषी पवन खुद के नाबालिग होने का दावा कर रहा था. इसकी पुष्टि दोषियों के वकील एपी सिंह ने की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका ठुकरा दी.

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे दोषियों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उसकी दया याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ अब दोषी ने शीर्ष न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है.