लॉकडाउन में विभिन्न दुकानें खोलने को लेकर गृह विभाग द्वारा जारी आदेश को लेकर पटना डीएम कुमार रवि ने विचार करने के बाद लाकडाउन के दौरान किस तरह से शहर में काम काज होंगे, इसके लिए निर्देश जारी किये हैं।
- गृह विभाग के द्वारा जारी आदेश में अंकित दुकानें मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही खुलेगी।
- शॉपिंग कंपलेक्स ,मार्केट कंपलेक्स और शॉपिंग मॉल में अवस्थित कोई भी दुकाने नहीं खुलेगी।
- सोशल डिस्टेंस का अनुपालन दुकानदार द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- दुकान के आगे वृत्त आकार में ‘दो गज की दूरी’ पर निशान लगाया जाएगा।
- सोशल डिस्टेंस का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्यवाई करते हुए दुकान को तुरत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।-दुकान के लोगों का तथा ग्राहक का मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- पटना के 14 कंटेनमेंट जोन में इन दुकानों के खुलने की अनुमति नहीं होगी।
- अब प्राइवट ऑफिस 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को चलेगी।
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