बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में कोई मतदाता ना छूटे की संकल्पना के साथ-साथ सहज, सुगम एवं सुरक्षित मतदान तथा ” मास्क पहनकर बूथ चलेंगे, वोट करेंगे- वोट करेंगे” के संकल्प के साथ कोविड-19 के संदर्भ में कार्य योजना के अनुरूप निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाना है।
कोविड-19 संबंधी सामान्य अनुदेश -कार्ययोजना विवरणी
- निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव गतिविधियों में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किया जाना है।
- निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति का थर्मल स्कैनिंग किया जाना है।
- निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है।
- स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु जिला स्तर पर स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया है इसके लिए जिला स्तर पर गठित सैनिटाइजेशन कोषांग एवं कोविड-19 कोषांग द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना है।
- सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्वाचन संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु बडे हाल का चयन किया जाना है।
- कोविड-19 के आलोक में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के क्रम में मतदान दल एवं सुरक्षा बलों के भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।
- मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों के उपयोग हेतु श्रेणी वार वाहनों का आकलन करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कोविड-19 के प्रावधानों के अनुसार वाहन की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित हो सके।
- पीठासीन पदाधिकारी एवं बीएलओ को 1 से 100 तक पूर्व मुद्रित टोकन उपलब्ध कराया जाएगा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उक्त टोकन मतदान समाप्ति के समय के उपरांत पंक्ति में खड़े मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। बीएलओ पूर्व मुद्रित टोकन ऐसे मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे जिनका तापमान मानक से अधिक पाया गया है एवं जिन्हें अंतिम घंटे में मतदान करना है।
- निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त होने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोविड-19 के संदर्भ में संक्रमण से बचाव हेतु सामग्री के यूज एवं डिस्पोजल के संबंध में विस्तृत जानकारी देना है।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 से संबंधित निर्गत निर्देशों के अधीन सामग्रियों के सुरक्षित रखरखाव एवं डिस्पोजल की व्यवस्था संबंधित कोषांग द्वारा ससमय किया जाना है।
कोविड-19 कोषांग
- कोविड-19 के मद्देनजर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन एवं इससे संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण के दो जिला स्तर पर स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्यों का संपादन किया जाना।
- कोविड-19 के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में जिला एवं विधानसभा स्तर पर कार्य योजना के अनुरूप कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना ।
- कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर एवं विधानसभा स्तर पर स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाना।
- स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा आम निर्वाचन 2020 हेतु पीपीई किट, फेस शिल्ड, मास्क,सैनिटाइजर, ब्लॉग्स एवं थर्मल स्कैनर मतदान कर्मियों के हेतु उपलब्ध कराया जाना है।विदित हो कि जिला स्तर पर कई कोषांग का गठन किया गया है जिनके कार्यस्थल पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है।
- संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला स्तर एवं विधानसभा स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना।
- ईवीएम वीवीपट रेंडमाइजेशन मतदान एवं मतदान दल हेतु ईवीएम वीवीपट की तैयारी मतदान सामग्री के उपरांत बज्रगृह में ईवीएम वीवीपट एवं अन्य सामग्री को रखे जाने संग्रहण केंद्र वितरण केंद्र मतदान कर्मियों पीसीसीपी सेक्टर पदाधिकारियों आदि के योगदान स्थल ,प्रशिक्षण स्थल, नामांकन, संवीक्षा स्थल, मतदान सामग्री की तैयारी स्थल, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान दल हेतु कोविड-19 के बचाव से संबंधित किट की व्यवस्था वज्रगृह की व्यवस्था मतगणना हॉल आदि स्थलों पर संक्रमण से बचाव हेतु रणनीति तैयार करना तथा कराना।
- कार्ययोजना अंतर्गत आम नागरिकों के बीच मास्क सैनिटाइजर ब्लॉक फेस सिलदर आदि के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाने का स्वरूप तैयार कर क्रियान्वित कराना।
- विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र वार कोविड-19 पॉजिटिव निर्वाचक, संदिग्ध निर्वाचक से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी निर्वाचित पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी से समन्वय कर सम्मानित किया जाना ताकि मतदान के पूर्व मतदान केंद्रवार वैसे मामलों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।
- विधानसभा अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अन्य चिकित्सा संस्थानों को चिन्हित किया जाना है।
- कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंद्ध प्रत्येक कार्य स्थल पर कर्मियों का तापमान मापन का कार्य अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराना।
- कार्यस्थल पर 2 गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन कराना।
- कार्यस्थल पर सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना।
सैनिटाइजेशन कोषांग
- सभी कोषांग के कार्यस्थल पर प्रतिदिन सैनिटाइजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जाना
- मतदान के 1 दिन पूर्व तथा मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व मतदान केंद्रस्थल का सैनिटाइजेशन।
- मतदान सामग्री कोषांग स्थल/ वितरण स्थल पर नियमित सैनिटाइजेशन।
- ईवीएम वीवीपट वितरण स्थल/संग्रहण स्थल पर सैनिटाइजेशन
- बज्रगृह का सैनिटाइजेशन
- प्रशिक्षण स्थल का प्रशिक्षण के पूर्व एवं प्रशिक्षण के पश्चात सैनिटाइजेशन
- नामांकन, संवीक्षा, प्रतीक आवंटन आदि स्थल का सैनिटाइजेशन।
बिहार विधान सभा चुनाव के सफल एवं सुचारु संचालन हेतु कोविड-19 के संक्रमण से बचाव तथा इससे संबंधित गतिविधियों से संबंधित है सामग्री एवं सुविधा प्रदान करने तथा मॉनिटरिंग करने के लिए कोविड-19 कोषांग एवं सैनिटाइजेशन कोषांग का गठन किया गया है।
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