बिहार सरकार ने कोरोना के मामलों के तेजी से गिरावट को देखते हुए अनलॉक 5 की गाइडलाइन का एलान कर दिया है। नीतीश सरकार ने अलग-अलग चरणों में स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। पहली कक्षा से लेकर स्नाकोत्तर तक के शिक्षण संस्थानों को डिफरेंट फेज में ओपन करने का डिसीजन लिया है।नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए दिनांक 07 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। नौवी से दसवीं कक्षा 7 अगस्त से एवं पहली से आठवीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेगी।
उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि कोचिंग संस्थान छात्रों की 50 प्रतिशत उपस्थिति (एक दिन छोड़कर) के साथ कार्य कर सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों को पूर्ण क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हाॅल एवं शाॅंपिग माॅल भी खुलेंगे।
उन्होंने ने आगे ट्वीट में लिखा कि विद्यालयों में बच्चों को कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी दी जाएगी। लोगों को अभी-भी कोविड संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए।
जानिए क्या है गाइडलाइन
सरकार की ओर से जारी अनलॉक5 की गाइडलाइन 7 अगस्त से 25 अगस्त तक लागू रहेगा। सरकार ने कहा कि सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी संस्थान, नौवीं क्लास से लेकर बारहवी कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की पचास फीसदी उपस्थिति के साथ और एक दिन बीच कर खोले जा सकेंगे।
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6 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे।
जबकि पहली क्लास से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूल 16 अगस्त से खोले जाएंगे। इन स्कूलों को भी 50 प्रतिशत छात्रों की उपस्थिति के साथ ही खोलने का आदेश दिया गया है।
इससे पहल सभी विद्यालयों में साफ-सफाई और सेनिटाइज किया जाएगा। गौरतलब हो कि पिछली बार 11वीं से 12वीं तक की अनुमति दी गयी थी। वहीं कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, अनुसूचित जाति जनजाती आवासीय विद्यालय और कर्पूरी छात्रावासों का संचालन अनुमान्य होगा।
सरकार ने स्कूल खोलने के साथ-साथ कोचिंग खोलने को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने दसवीं क्लास से ऊपर के छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग को खोलने की इजाजत दी गई है।
सरकार ने कहा कि कंपटीशन की तैयारी करा रहे कोचिंग संचालक कुल छात्रों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ अल्टरनेट डे यानी कि एक दिन बीच कर खोल सकते हैं। वहीं, अन्य किसी भी प्रकार के कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ संध्या 7 बजे तक खुल सकेगी। दुकानों और प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी।
सार्वजनिक परिवहन में 100 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी, इससे पहले पचास प्रतिशत था। खड़े होकर या बस की छत पर बैठकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
सिनेमा हॉल कुल दर्शकों की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगे।
शॉपिंग मॉल एक दिन बीच कर अल्टरनेट डे संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगे। कोरोना के तीसरे लहर की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए धार्मिक स्थलों को अभी भी 25 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। बुधवार की शाम पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए सूबे के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह तथा पुलिस महानिदेशक यह जानकारी दी।
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