बिहार में मुखिया अब रख पाएंगे बंदूक, बिहार सरकार में बना नया कानून।

मुखियाजी समेत बिहार के उन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत भरी खबर है जो किसी ने किसी वजह से आए दिन अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को आर्म्स रखने का लाइसेंस बिहार सरकार देने जा रही है और इसके लिए गृह विभाग ने राज्य के सभी जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के सचिव गिरीश मोहन ठाकुर ने सभी जिला को भेजे अपने पत्र में कहा है कि पंचायतीराज विभाग के पत्र के आलोक में सरकार ने पंचायत जनप्रतिनिधियों के आर्म्स के लिए दिए गए आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

बताते चलें कि हाल के दिनों में चुनावी रंजिश एवं अन्य वजह से मुखिया समेत कई जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पंचायतीराज विभाग ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग को पत्र लिखा था। इसको लेकर पंचायतीराज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने खुद पहल की थी। इसके बाद गृह विभाग ने पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों को आर्म्स का लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया। लाइसेंस देने के लिए जिलाधिकारी और एसपी संबंधित आवेदन करने वाले जनप्रतिनधियों की सुरक्षा एवं उनके जान के खतरे समेत कई अन्य बिन्दुओं पर विचार करने के बाद लाइसेंस निर्गत करेंगे।