बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद बिहार में लॉकडाउन को लेकर लिए अहम फैसले। जानिए किन किन क्षेत्रों में रहने वाला है प्रतिबंध।

बिहार में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अहम फैसला लिया। मुख्यमंत्री और अन्य सभी दलों के बीच आज बैठक बुलाई गई थी। जिसमे बिहार सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी मौजूद थे।

राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-

  1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे  रात तक खुली रहेंगी।
  2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।
  3. कक्षा 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे तथा
    ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
  4. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
  5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
  7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
  8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
  9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
  10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
  11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

कोरोना वायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से देश के कई राज्यों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज राज्य में कारोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना पोजिटिव मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कोरोना की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाने के लिए बिहार सरकार ने दिनांक 06.01.2022 से 21.01.2022 तक निम्नांकित प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जिसके दौरान सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगो का प्रवेश वर्जित रहेगा। अपवाद/आवश्यक सेवाओं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूर संचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय पहले जैसे ही कार्य करेंगे।

न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 08.00 बजे रात्रि तक ही खुल सकेंगे।

अपवाद :

(क) बैंकिंग, बीमा, एवं ए.टी.एम. संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियाँ ।

(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।

(TT) सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें। (la)

(ङ) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य ।

(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

(छ) टेलीकम्यूनिकेशन इंटरनेट सेवाएँ, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ ।

(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा प्रतिष्ठान ।

(झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।

(ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ।

(ट) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री

दुकानों / प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा: दुकानों / प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का पालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षण संस्थान :- प्री-स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन शिक्षण दिया जा सकेगा। नौवीं तथा उच्चतर कक्षाओं से सम्बंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं / आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग के साथ अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हों।

विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किन्तु इनमें डी०जे० एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। परिवहन विभाग सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में ज्यादा भीड़ नहीं हो सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों में तथा सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल चलने वालों के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल-कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन 50% क्षमता एवं अधिकत 50 व्यक्तियों की अधिसीमा (जो भी कम हो) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजन के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति लेनी अनिवार्य होगी।

राज्य में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक Night curfew लागू रहेगा। इस दौरान निम्न लोगो को छूट दी जाएगी-

प्रयुक्त निजी वाहन।

स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ

• अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन संलग्न वाहन।

• सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।

वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।

काम पर जाने वाले सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

सरकार के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार द्वारा तय किए गए नियमो के पालन का उल्लंघन करने वाले लोगो को अस्थाई कैद या उनपर सख्त करवाई की जा सकती है।