गुड़िया गैंगरेप केस : कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषियों को उम्रकैद

कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुड़िया गैंगरेप केस में गुरूवार को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ हीं दोषियों को गुड़िया को 11 लाख का हर्जाना और राज्य सरकार को 20 हजार का जुर्माना देना होगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के सेक्शन-6 के तहत सजा सुनाई है।पीड़ित पक्ष के वकीलों ने दोनों दोषी प्रदीप और मनोज को उम्रकैद की सजा देने की मांग की थी. सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी।

ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए थी

सजा के ऐलान के बाद गुड़िया के पिता ने रोते हुए कहा, ऐसे लोगों को फांसी से कम नहीं होनी चाहिए. मेरी बेटी आज भी तकलीफ में है। उसकी 7 सर्जरी हुई है, मुझे इन लोगों से आज भी जान का ख़तरा है. मैं उस घटना के बाद अभी तक अपने गांव नहीं जा पाया हूं। उन्होंने बलात्कार के बाद समाजिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया।

2013 में हुई थी घटना

हालांकि इस मामले में फांसी की संभावना पहले से ही कम थी क्योंकि पीड़िता अभी जीवित है और 2013 में जब यह घटना हुई उस वक्त किसी नाबालिग से दुष्कर्म में फांसी का प्रावधान नहीं था. आरोपियों ने नाबालिग लड़की को मारने की भी कोशिश की थी. दोषी सिर्फ बच्ची का गैंगरेप करने तक ही नहीं रुके, बल्कि उसके शरीर में कांच और मोमबत्ती तक डाला था।