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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला कहा, कोई कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण पर जोर नहीं दे सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरण पर जोर नहीं दे सकता है। स्थानांतरण का फैसला आवश्यकता को देखते…

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