दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश दिया है कि जिन छात्रों ने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. उनका पुरानी फीस पर ही रजिस्ट्रेशन कराया जाए. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि रजिस्ट्रेशन के समय में विलंब शुल्क नहीं ली जाएगी.
28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को 7 दिनों में सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि 1200 छात्रों ने अभी तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एमएचआरडी और यूजीसी को भी पार्टी बनाया जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी
जेएनयू में फीस बढ़ाने पर हुआ था हंगामा
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी को लेकर पिछले साल अक्टूबर से ही छात्रों का आंदोलन चल रहा था, छात्रों ने फीस वापस लेने के लिए जेएनयू कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया था इसके साथ ही आंदोलनकर्ताओं ने जंतर मंतर पर भी धरना दिया था जिसके बाद छात्रों का एक दल मानव संसाधन मंत्री से मिलकर अपना ज्ञापन भी सौंपा था. जेएनयू हंगामा के बाद देशभर के विश्वविद्यालयों में भी हंगामा हुआ था.
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