कोरोना पर फेक न्यूज फैलाने से बचे मीडिया, सरकारी पुष्टि के बाद हीं खबरों को तरजीह दें-सुप्रीम कोर्ट

देश में जहां एक तरफ कोरोना वायरस महामारी मौत का तांडव मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इससे संबंधित फेक न्यूज भी धड़ल्ले से फैलाए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था किए जाने को लेर दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिये हैं। फेक न्यूज को लेकर मीडिया के एक खास तबके को कोर्ट ने लताड़ा भी है।

फेक न्यूज की वजह से बढ़ी पलायन

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि फेक न्यूज के कारण हीं बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ है। खबर फैल रही थी कि देश को 3 महीने के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा। ऐसे दर्दभरे पलायन से उन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिन्होंने ऐसी खबरों पर भरोसा किया और ऐसा कदम उठाया। और इतना हीं नहीं इस दौरान कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ’

चेत जाए मीडिया-सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि ‘हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल) अपनी जिम्मेदारी को लेकर संवेदनशील बना रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दहशत पैदा करने वाली अपुष्ट खबरें नहीं चलाई जाएंगी।’

सिस्टम की पुष्टि बगैर खबरें न चलाएं

दरअसल, जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया था कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सिस्टम से कोरोना वायरस पर तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई भी मीडिया प्रतिष्ठान किसी खबर का प्रकाशन अथवा प्रसारण न करे। सरकार ने कहा था कि अभूतपूर्व तरह की स्थिति में जानबूझकर या अनजाने में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया या वेब पोर्टलों पर किसी फर्जी या गलत खबर के प्रकाशन अथवा प्रसारण से समाज के एक बड़े तबके में गंभीर और अपरिहार्य रूप से दहशत फैलने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।
कोर्ट की खंडपीठ ने तल्ख स्वर में कहा कि फेक न्यूज फैलाना एक आपराधिक काम है, जिसपर कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है।

सटीक जानकारी के लिए बनेगा पोर्टल

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से कामगारों के पलायन को रोकने और 24 घंटे के भीतर इस महामारी से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल बनाने का भी केंद्र को निर्देश दिया। इस पोर्टल पर महामारी से संबंधित सही जानकारी जनता को उपलब्ध करायी जाए, ताकि फर्जी खरों के जरिए फैल रहे डर को दूर किया जा सके।