देश में कोरोना वायरस की जाँच कर रहे डॉक्टर पर लगातार हमले की खबर सामने आ रही थी, इसको लेकर IMA ने सरकार से अपनी विरोध दर्ज कराई थी। जिसके बाद सरकार ने तत्काल कारवाई करते हुए महामारी रोग अध्यादेश में संशोधन कर दिया। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दे दी है. अध्यादेश में मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा. 30 दिन में जांच पूरी होगी. एक साल में फैसला आएगा.
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं
गौरतलब है कि कोरोना काल में कोरोना कर्मवीर बनकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे देश के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है और हमला करने वालों को साफ कह दिया कि अब और बर्दाश्त नहीं. मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए 1897 से चले आ रहे महामारी कानून में बदलाव का अध्यादेश जारी किया था.
नए अध्यादेश में क्या क्या है खास?
- कोरोना वॉरियर्स पर हमला गैर-जमानती
- 30 दिनों में जांच पूरी होगी और एक साल में फैसला आएगा.
- हमले के मामले में 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान
- 50, 000 से 2 लाख तक का जुर्माना
- गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा
- गंभीर मामले में 1 लाख से 7 लाख तक जुर्माने
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