बिहार के सभी घाटों पर आज से शुरू हुआ बालू खनन, बरसात में तीन महीने बंद रहेगा बालू खनन

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान कुछ-कुछ रियायतें देती जा रही है. इसी क्रम में बिहार सरकार ने राज्य के सभी बालू घाटों पर मंगलवार से बालू का खनन शुरू करने का निर्देश जारी किया है. इसके तहत सभी बालू घाटों पर कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर सारे एहतियाती कदम उठाए जाएंगे. खान एवं भूतत्व के अफसरों और मुख्य सचिव के साथ सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया.

सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिग का करना होगा पालन

खनन के तरीकों और कोविड-19 के शर्त का शर्तों का पालन करने से संबंधित आदेश भी विभाग में जारी कर दिया है.बिहार सरकार के जारी निर्देश के अनुसार बालू के खनन में सभी मजदूरों को पर्सनल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करना होगा. सभी बंदोबस्त धारियों को सारे सुरक्षा मानक की व्यवस्था करनी होगी. हैंड वॉश सेनिटाइजर मास्क जैसी जरूरी चीजों की व्यवस्था मजदूरों के लिए बंदोबस्त धारी ही करेंगे. पर्याप्त दूरी के साथ खनन किया जाएगा, यही व्यवस्था बालू की लोडिंग अनलोडिंग के समय भी रहेगी.

मनमानी कीमतों पर रोक लगाने की कोशिश

राज्य में बढ़ते अवैध खनन की शिकायतों को रोकने और बालू के स्टॉकिस्टों द्वारा मनमानी कीमतों पर बालू की बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.  नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि NGT के आदेश पर हर साल एक जुलाई से तीन महीने के लिए बालू का खनन रोक दिया जाता है. गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए हैं. सारे कार्यों में सर्वाधिक आवश्यकता बालू की होती है. बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए बालू खनन का आदेश जारी किया गया.