ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, इलाहाबाद HC कोर्ट का बड़ा फैसला, व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा-पाठ

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से मस्जिद पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी

ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन व सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद् प्रभुनारायण की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

जागरण टीम, वाराणसी। ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने की मांग को लेकर स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर से पंडित सोमनाथ व्यास, डा.रामरंग शर्मा एवं अन्य द्वारा 15 अक्टूबर 1991 को दाखिल मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र सोमवार को सुनवाई हुई। इलाहाबाद HC कोर्ट का फैसला आया है कि व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा-पाठ जारी रहेगा।

ज्ञानवापी स्थित पानी टंकी (वुजूखाना) में गंदगी करने और वहां मिले शिवलिंग पर बयान देकर हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपर जिला जज (नवम) की अदालत सुनवाई हुई