सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह मौत मामले की सुनवाई, बिहार सरकार ने कहा, हमारे पास है मामले की जांच का अधिकार

सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में दावा किया कि बिहार पुलिस के पास मामले की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है। रिया चक्रवर्ती ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी लिखित याचिका दाखिल की है।

बिहार सरकार ने दाखिल कीं लिखित दलीलें

बिहार ने कहा कि सिर्फ उन्होंने ही इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका निष्प्रभावी है और इसे खारिज किया जाए. इन दलीलों में बिहार सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया. बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ये थ्प्त् दर्ज की है क्योंकि ये शिकायत एक संज्ञेनीय अपराध की थी

रिया ने दाखिल की लिखित जवाब

वहीं रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया. कहा बिहार सरकार द्वारा दर्ज एफआईआर गैरकानूनी है. बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नही है. सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो बिना किसी आधार के हैं. बिहार पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जीरो एफआईआर दर्ज कर सकती थी. उसकी ट्रांसफर याचिका सुनवाई योग्य है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों पक्ष लिखित जवाब दाखिल करें