सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को होने वाली ‘नीट‘ परीक्षा को स्थगित या रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा, ‘माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते।’
13 सितंबर को ही देशभर में NEET परीक्षा का आयोजन
अब तय समय पर यानी 13 सितंबर को ही देशभर में NEET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना महामारी के मद्देनजर नीट-जेईई की परीक्षा के संबंध में 17 अगस्त के आदेश की समीक्षा के लिए दायर हुई याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने परीक्षाओं को करवाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद कोर्ट से पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था.
यह याचिका गैर भाजपा शासित पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के छह मंत्रियों ने दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उन्होंने ‘नीट/ जेईई’ परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सुरक्षा, और जीवन के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अदालत का रुख किया था
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