बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को देना होगा घोषणा पत्र, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फरमान

बिहार में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शी लाने के लिए शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है. शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया में शामिल हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब नियोजन प्रक्रिया में शामिल हुए सभी अधिकारियों और स्टाफ को घोषणा पत्र देना होगा जिसमें सूचना देना होगा  कि चयन प्रक्रिया में उनका कोई सगा-सम्बंधी अभ्यर्थी नहीं है

प्रधान सचिव ने विभाग के सचिव, सभी निदेशक, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी प्राचार्यो को पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि अरुण कुमार शर्मा बनाम जिला शिक्षा पदाधिकारी की सुनवाई के बाद लोकायुक्त ने 2018 में आदेश पारित किया था. जिसके अनुपालन में यह निर्देश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष अथवा सदस्य नहीं होगा और ना कोई ऐसा कार्य करेगा जिसमें उसके स्वजन का मामला विचाराधीन हो।

अपनी अधीनस्थों से भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए

संजय कुमार ने शिक्षा विभाग के सभी सचिव, निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई), जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ), कार्यक्रम पदाधिकारी (पीओ), प्रधानाध्यापकों को कहा है कि इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करते हुए अपनी अधीनस्थों से भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए